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H-1B कर्मचारियों के लिए बढ़ सकती है मुश्किल, 60 दिन का ग्रेस पीरियड खत्म करने के प्रस्ताव की समीक्षा पूरी

H-1B कर्मचारियों के लिए बढ़ सकती है मुश्किल, 60 दिन का ग्रेस पीरियड खत्म करने के प्रस्ताव की समीक्षा पूरी

अमेरिका में H-1B समेत कई अस्थायी वर्क वीजा पर काम करने वाले विदेशी प्रोफेशनल्स के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। ट्रंप प्रशासन ने नौकरी जाने के बाद मिलने वाली 60 दिन की ग्रेस पीरियड खत्म करने के प्रस्ताव की समीक्षा पूरी कर ली है। इसका असर बड़ी संख्या में भारतीय कर्मचारियों और उनके परिवारों पर पड़ सकता है।

अभी मौजूदा 60 दिन की व्यवस्था जारी

होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) का “Ending the 60-Day Grace Period” प्रस्ताव 6 अगस्त को व्हाइट हाउस के Office of Information and Regulatory Affairs (OIRA) को भेजा गया था। उपलब्ध रेगुलेटरी रिकॉर्ड के अनुसार, 27 अगस्त को इसकी समीक्षा पूरी हुई और इसे बदलावों के साथ मंजूरी दी गई।

हालांकि, प्रस्ताव अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है और इसकी पूरी शर्तें सामने नहीं आई हैं। इसलिए फिलहाल 60 दिन की मौजूदा ग्रेस पीरियड व्यवस्था लागू है।

अगले चरण में प्रस्तावित नियम Federal Register में प्रकाशित किया जा सकता है। इसके बाद आम लोगों और संगठनों से Public Comments मांगे जाएंगे। अंतिम नियम जारी होने और प्रभावी होने तक मौजूदा व्यवस्था में बदलाव नहीं होगा।

नौकरी जाने पर क्या होता है?

मौजूदा नियमों के तहत योग्य H-1B, L-1, O-1 और कुछ अन्य अस्थायी रोजगार वीजा धारकों को नौकरी खत्म होने के बाद 60 दिनों तक या उनकी अधिकृत प्रवास अवधि समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, अमेरिका में रहने की अनुमति मिल सकती है।

इस दौरान कर्मचारी नया नियोक्ता खोजने, इमिग्रेशन स्टेटस बदलने या अमेरिका छोड़ने की तैयारी कर सकते हैं।

भारतीय प्रोफेशनल्स पर खास असर

H-1B वीजा पाने वालों में भारतीय नागरिक सबसे बड़ा समूह हैं। ऐसे में अगर 60 दिन की सुरक्षा खत्म करने का प्रस्ताव अंतिम नियम बनता है, तो भारतीय IT और अन्य हाई-स्किल प्रोफेशनल्स तथा उनके परिवारों पर इसका खास प्रभाव पड़ सकता है।

भारतीय-अमेरिकी समुदाय के नेता अजय जैन भुटोरिया ने प्रस्ताव की आलोचना करते हुए कहा कि 60 दिन पहले से ही कम समय है और इसे खत्म करने के बजाय बढ़ाकर 180 दिन किया जाना चाहिए।

उनका तर्क है कि टेक्नोलॉजी, हेल्थकेयर और इंजीनियरिंग जैसी नौकरियों में नई नौकरी पाने के लिए कई दौर के इंटरव्यू और उसके बाद वीजा ट्रांसफर से जुड़ी प्रक्रिया में काफी समय लग सकता है।

अभी घबराने की जरूरत नहीं

महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अभी प्रस्तावित बदलाव है, लागू नियम नहीं। जब तक नया अंतिम नियम जारी होकर प्रभावी नहीं होता, योग्य कर्मचारियों के लिए मौजूदा 60 दिन की ग्रेस पीरियड व्यवस्था बनी हुई है।

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