सागर धनखड़ हत्याकांड: पहलवान सुशील कुमार की जमानत अर्जी दिल्ली हाई कोर्ट से खारिज
सागर धनखड़ हत्याकांड: पहलवान सुशील कुमार की जमानत अर्जी दिल्ली हाई कोर्ट से खारिज
नई दिल्ली: ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने जूनियर नेशनल कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या के मामले में सुशील कुमार की नियमित जमानत याचिका (Bail Application) खारिज कर दी है। सुशील कुमार ने रोहिणी अदालत द्वारा जमानत देने से इनकार किए जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
1. क्या है सागर धनखड़ हत्याकांड मामला?
घटना की तारीख और स्थान: यह घटना 4-5 मई 2021 की रात दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम (Chhatrasal Stadium) परिसर में हुई थी।
अपहरण और बर्बरता: सागर धनखड़ और उनके साथियों को कथित तौर पर जबरन अगवा करके स्टेडियम लाया गया था, जहां लाठी, डंडों और हॉकी स्टिक से उनकी बेरहमी से पिटाई की गई।
मौत की वजह: पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, सिर में किसी भारी वस्तु से गहरी और गंभीर चोट लगने के कारण इलाज के दौरान सागर की मौत हो गई थी।
मुख्य आरोपी: दिल्ली पुलिस की जांच में सुशील कुमार को इस हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता और आरोपी बनाया गया है।
2. गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई
गिरफ्तारी: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सुशील कुमार को 23 मई 2021 को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वह लगातार न्यायिक हिरासत में जेल में हैं।
तय किए गए आरोप: अक्टूबर 2022 में दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने सुशील कुमार के खिलाफ हत्या (IPC 302), आपराधिक साजिश, धमकी, दंगा भड़काने और आर्म्स एक्ट (Arms Act) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप (Charges) तय किए थे।
अंतरिम जमानत: इससे पहले जुलाई 2023 में अदालत ने उन्हें घुटने की सर्जरी के लिए केवल 1 सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी।
3. सुशील कुमार का खेल करियर
इस हत्याकांड में नाम सामने आने से पहले सुशील कुमार भारत के सबसे सफल और प्रतिष्ठित एथलीटों में गिने जाते थे:
बीजिंग ओलंपिक (2008): कुश्ती में कांस्य पदक (Bronze Medal) जीता।
लंदन ओलंपिक (2012): कुश्ती में रजत पदक (Silver Medal) जीतकर लगातार दो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने थे।
