उत्तराखंड

उत्तराखंड में बाल अपराध की डरावनी तस्वीर: एक साल में 20% का उछाल

उत्तराखंड में बाल अपराध की डरावनी तस्वीर: एक साल में 20% का उछाल

​देवभूमि की शांत वादियां अब बच्चों के लिए असुरक्षित होती जा रही हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की ताजा रिपोर्ट ने राज्य में बाल सुरक्षा तंत्र और कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

​NCRB रिपोर्ट के चौंकाने वाले आंकड़े

​आंकड़ों के अनुसार, उत्तराखंड में बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में पिछले एक साल में भारी बढ़ोतरी हुई है:

​अपराधों में वृद्धि: साल 2023 के मुकाबले 2024 में बाल अपराध के मामलों में 20 फीसदी का उछाल आया है।

​मामलों का तुलनात्मक विवरण:

​वर्ष 2022: 1,706 मामले

​वर्ष 2023: 1,710 मामले

​वर्ष 2024: 2,068 मामले

​अपराध की दर: बच्चों के खिलाफ अपराध की दर 54.4% तक पहुँच गई है, जो राष्ट्रीय औसत के मुकाबले काफी चिंताजनक है।

​अपहरण और गुमशुदगी की स्थिति

​रिपोर्ट में बच्चों के लापता होने और अपहरण को लेकर विशेष जानकारी दी गई है:

​गुमशुदगी को माना गया अपहरण: कुल 217 मामलों को ‘मिसिंग चिल्ड्रन डीम्ड एज किडनैप’ (गुमशुदा बच्चों को अपहरण मानते हुए) के तहत दर्ज किया गया है।

​मुख्य कारण: मानव तस्करी, बाल श्रम, बाल विवाह और किशोरों का घर से भागना इन आंकड़ों में वृद्धि की बड़ी वजहें हैं।

​पुलिस की कार्रवाई: चार्जशीट (आरोप पत्र) दाखिल करने की दर 56.1% रही है, जो पुलिस की सक्रियता दिखाती है, लेकिन न्याय मिलने में देरी अभी भी एक चुनौती है।

​बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चिंता और “चंपावत केस” पर रुख

​उत्तराखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना ने इन आंकड़ों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए महत्वपूर्ण बातें कही हैं:

​सामाजिक कारण: उन्होंने संयुक्त परिवारों के टूटने, सोशल मीडिया के प्रभाव और नैतिक शिक्षा की कमी को बच्चों की असुरक्षा का बड़ा कारण बताया।

​डेमोग्राफी चेंज: आयोग ने राज्य के जनसांख्यिकीय बदलाव (Demography Change) को भी बाल अपराधों से जोड़कर देखा है।

​चंपावत केस पर कड़ी आपत्ति: गीता खन्ना ने चंपावत की हालिया घटना में नाबालिग लड़की का वीडियो बयान जारी करने की निंदा की। उन्होंने इसे जेजे एक्ट (Juvenile Justice Act) का स्पष्ट उल्लंघन बताया और कहा कि राजनीतिक या सामाजिक स्वार्थों के लिए बच्चों का इस्तेमाल करना गलत है।

​सुधार के सुझाव

​आयोग और विशेषज्ञों के अनुसार, केवल पुलिस कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाने होंगे:

​स्कूलों में नियमित काउंसलिंग और साइबर जागरूकता अभियान।

​परिवारों के भीतर बच्चों के साथ बेहतर संवाद।

​समाज में नैतिक शिक्षा का प्रचार-प्रसार।

​निष्कर्ष: उत्तराखंड में बच्चों की सुरक्षा केवल सरकार की ही नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। 54.4% की अपराध दर यह संकेत देती है कि इस दिशा में आत्ममंथन और ठोस कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता है।

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