12 रातें तिहाड़ जेल में काटने के बाद रिहा हुए राजपाल यादव, 18 मार्च को फिर HC में पेशी
12 रातें तिहाड़ जेल में काटने के बाद रिहा हुए राजपाल यादव, 18 मार्च को फिर HC में पेशी
नई दिल्ली: बॉलीवुड के मशहूर कॉमिक एक्टर राजपाल यादव आखिरकार तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस और लोन डिफॉल्ट मामले में 5 फरवरी 2026 को सरेंडर करने के बाद उन्होंने 12 रातें (करीब 12 दिन) जेल में बिताईं। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार (16 फरवरी) को उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी, जिसके बाद मंगलवार (17 फरवरी) को सभी औपचारिकताएं पूरी होने पर उन्हें रिहा कर दिया गया।
केस की पृष्ठभूमि और जमानत की शर्तें:
यह मामला 16 साल पुराना है, जिसमें राजपाल यादव पर मूल रूप से 5 करोड़ रुपये का लोन लिया था, लेकिन ब्याज और पेनल्टी मिलाकर कुल राशि 9 करोड़ रुपये हो गई। कोर्ट ने पहले उन्हें सरेंडर करने का आदेश दिया था, जिसके बाद वे 5 फरवरी को तिहाड़ पहुंचे।
16 फरवरी को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने सुनवाई की। एक्टर के वकील ने बताया कि उन्होंने शिकायतकर्ता (M/s Murali Projects Pvt Ltd) के खाते में 1.5 करोड़ रुपये जमा करा दिए हैं (कुल जमा राशि 2.5 करोड़ तक पहुंची, जिसमें पहले से जमा शामिल)। कोर्ट ने सजा को 18 मार्च तक के लिए निलंबित (सस्पेंड) कर दिया और अंतरिम जमानत मंजूर की। शर्तें:
पासपोर्ट सरेंडर करना।
1 लाख रुपये का पर्सनल बॉन्ड।
अगली सुनवाई पर पेश होना (18 मार्च 2026)।
जमानत मिलने के बाद भी सोमवार रात जेल में ही बितानी पड़ी, क्योंकि सूर्यास्त के बाद रिहाई नहीं होती। मंगलवार को कड़कड़डूमा कोर्ट से रिलीज वारंट जारी होने के बाद वे बाहर आए।
परिवार और फैंस के लिए राहत:
राजपाल यादव भतीजी की शादी (19 फरवरी) में शामिल होने के लिए यह राहत मांग रहे थे, जो अब संभव हो गई है। रिहाई के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि “पूरे देश का बच्चा-बच्चा मेरे साथ रहा, सभी मेरे कलेजे के टुकड़े हैं।” बॉलीवुड से भी कई सेलेब्स ने उनका सपोर्ट किया था।
अगली सुनवाई 18 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट में होगी, जहां मामले की मेरिट पर फैसला होगा। फिलहाल, राजपाल यादव को बड़ी राहत मिली है और वे घर लौट आए हैं। पुलिस और कोर्ट की निगरानी में वे अब फ्री हैं, लेकिन केस अभी जारी है।
