भारत आने वाले यात्रियों के लिए आज से नए बैगेज नियम: सोने की ज्वेलरी कितनी ड्यूटी-फ्री ला सकेंगे?
भारत आने वाले यात्रियों के लिए आज से नए बैगेज नियम: सोने की ज्वेलरी कितनी ड्यूटी-फ्री ला सकेंगे?
विदेश से भारत आने वाले यात्रियों के लिए बड़ा राहत भरा अपडेट! केंद्र सरकार ने Baggage Rules, 2026 अधिसूचित कर दिए हैं, जो आज यानी 2 फरवरी 2026 से प्रभावी हो गए हैं। इन नए नियमों के तहत ड्यूटी-फ्री सामान की सामान्य सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी गई है। साथ ही, सोने की ज्वेलरी (gold jewellery) के लिए स्पेशल ड्यूटी-फ्री लिमिट तय की गई है, जो वजन के आधार पर है और वैल्यू कैप हटा दिया गया है।
सोने की ज्वेलरी पर ड्यूटी-फ्री लिमिट क्या है?
ये छूट उन भारतीय निवासियों या भारतीय मूल के पर्यटकों (tourists of Indian origin) के लिए है, जो विदेश में एक साल से ज्यादा समय रह चुके हैं और अब भारत लौट रहे हैं। ज्वेलरी bona fide baggage (सच्चे सामान) के तौर पर साथ लाई जानी चाहिए, यानी पर्सनल यूज के लिए, बिक्री के लिए नहीं।
महिला यात्री (female passenger): 40 ग्राम तक सोने की ज्वेलरी ड्यूटी-फ्री ला सकती हैं।
अन्य यात्री (पुरुष या अन्य): 20 ग्राम तक सोने की ज्वेलरी ड्यूटी-फ्री ला सकते हैं।
ज्वेलरी में गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम या अन्य प्रेशियस मेटल्स से बने आभूषण शामिल हैं, चाहे स्टडेड हों या नहीं। यह सिर्फ ornaments (पहनने वाले गहने) पर लागू है, गोल्ड बार, सिक्के या अन्य फॉर्म पर नहीं। अगर लिमिट से ज्यादा है, तो एक्स्ट्रा पर कस्टम ड्यूटी देनी होगी।
सामान्य ड्यूटी-फ्री अलाउंस क्या है?
भारतीय निवासी या भारतीय मूल के पर्यटक (हवाई/समुद्री मार्ग से): 75,000 रुपये तक का सामान ड्यूटी-फ्री (पर्सन या bona fide baggage में)।
विदेशी पर्यटक (foreign tourists): 25,000 रुपये तक (पहले 15,000 था)।
ये नियम 2016 के पुराने बैगेज रूल्स की जगह लेते हैं और बढ़ते अंतरराष्ट्रीय यात्रा व खपत को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। अन्य बदलावों में 18+ उम्र के यात्रियों को एक नया लैपटॉप या नोटपैड ड्यूटी-फ्री लाने की अनुमति भी शामिल है।
ध्यान देने वाली बातें:
ये छूट सिर्फ एयर/सी रूट से आने वालों पर लागू है, लैंड रूट से नहीं।
कुछ आइटम्स (जैसे 2 लीटर से ज्यादा शराब, 100 से ज्यादा सिगरेट, गोल्ड बार, टीवी आदि) पर अलग प्रतिबंध हैं।
ज्यादा सामान होने पर रेड चैनल से डिक्लेयर करना जरूरी, वरना पेनल्टी लग सकती है।
विशेषज्ञों का कहना है कि ये नियम यात्रियों को ज्यादा सुविधा देंगे, खासकर एनआरआई और विदेश से लौटने वालों को। अगर आप विदेश से लौट रहे हैं, तो इन नियमों का पालन करें और जरूरत पड़ने पर कस्टम्स अधिकारी से कन्फर्म करें। यात्रा सुरक्षित और सुगम हो!
