अंकिता भंडारी हत्याकांड में नया मोड़: पूर्व BJP विधायक सुरेश राठौर को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत, चार में से दो मुकदमों में गिरफ्तारी पर रोक
अंकिता भंडारी हत्याकांड में नया मोड़: पूर्व BJP विधायक सुरेश राठौर को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत, चार में से दो मुकदमों में गिरफ्तारी पर रोक
नैनीताल/देहरादून, 7 जनवरी 2026: उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े मानहानि और दुष्प्रचार के मामलों में भाजपा निष्कासित पूर्व विधायक सुरेश राठौर को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस आशीष नैथानी की एकल पीठ ने चार में से दो FIR में राठौर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया इन दो मामलों में ठोस आरोप न पाए जाने का आधार देते हुए यह आदेश दिया। साथ ही, शिकायतकर्ताओं आरती गौड़ और धर्मेंद्र कुमार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं।
यह राहत ऐसे समय आई जब राठौर और खुद को उनकी पत्नी बताने वाली अभिनेत्री उर्मिला सनावर के खिलाफ कुल चार FIR दर्ज हैं। ये मामले हाल ही में वायरल हुए ऑडियो-वीडियो क्लिप से जुड़े हैं, जिसमें अंकिता हत्याकांड में कथित ‘VIP’ का जिक्र है। राठौर ने याचिका में सभी आरोपों को राजनीतिक प्रतिशोध बताया और FIR निरस्त करने की मांग की। कोर्ट ने अंतरिम संरक्षण देते हुए कहा कि अगली सुनवाई तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन राठौर को जांच में सहयोग करने का निर्देश भी दिया।
मामले की पृष्ठभूमि:
2022 में 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की हत्या रिसॉर्ट मालिक पुलकित आर्य और दो कर्मचारियों ने की थी, जिन्हें 2025 में उम्रकैद की सजा हो चुकी है। हाल ही में उर्मिला सनावर ने वीडियो-अॉडियो जारी कर ‘VIP’ का नाम भाजपा नेता दुष्यंत गौतम से जोड़ा, जिसे राठौर ने AI जनरेटेड बताया। इससे सियासी बवाल मचा और दोनों पक्षों पर मानहानि के मुकदमे दर्ज हुए। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी गौतम को राहत देते हुए कांग्रेस-AAP को उनके नाम जोड़ने वाले पोस्ट हटाने का आदेश दिया है।
विपक्ष इस राहत को ‘सत्ता का दुरुपयोग’ बता रहा है, जबकि भाजपा इसे ‘न्याय की जीत’ कह रही है। राठौर ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर खुद को निर्दोष बताया। जांच जारी है और अगली सुनवाई में कोर्ट सभी पक्ष सुनकर अंतिम फैसला लेगा। यह मामला उत्तराखंड की सियासत में नई हलचल पैदा कर रहा है – क्या पुराना केस फिर गरमाएगा या कानूनी प्रक्रिया से सुलझेगा, देखना बाकी है।
