नोरा फतेही की कानूनी टीम का स्पष्टीकरण: सुकेश चंद्रशेखर मामले में अभिनेत्री आरोपी नहीं, केवल गवाह के तौर पर कर रही हैं सहयोग
नोरा फतेही की कानूनी टीम का स्पष्टीकरण: सुकेश चंद्रशेखर मामले में अभिनेत्री आरोपी नहीं, केवल गवाह के तौर पर कर रही हैं सहयोग
कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये की वसूली के मामले में अभिनेत्री नोरा फतेही की कानूनी टीम ने एक आधिकारिक बयान जारी कर स्थिति स्पष्ट की है। टीम ने साफ किया है कि नोरा इस मामले में आरोपी नहीं हैं, बल्कि अदालत ने उन्हें केवल एक गवाह (Witness) के रूप में तलब किया है।
राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई और नया समन
यह बयान 2 नवंबर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद सामने आया है:
अदालत में पेशी और छूट का आवेदन: आर्थिक अपराध शाखा (EOW) से जुड़े इस मामले में नोरा को गवाही के लिए पेश होना था। हालांकि, उनके वकीलों ने अदालत को सूचित किया कि उन्हें समन बहुत कम समय पहले मिला था और पहले से तय पेशेवर प्रतिबद्धताओं (Professional Commitments) के कारण वह अदालत में उपस्थित नहीं हो सकीं। इसके बाद उनकी ओर से व्यक्तिगत पेशी से छूट का आवेदन दिया गया।
अगली तारीख और नया समन: अदालत ने आवेदन को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई 6 नवंबर 2026 तक के लिए टाल दी है और अभिनेत्री को पेश होने के लिए नया समन जारी किया है।
लीगल टीम का बयान: नोरा की टीम ने दोहराया कि अभिनेत्री जांच और न्यायिक प्रक्रिया में पूरी तरह से सहयोग कर रही हैं और उन पर किसी भी अपराध में शामिल होने का कोई आरोप नहीं है। उन्हें केवल अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में बुलाया गया है।
क्या है पूरा मामला?
यह पूरा प्रकरण कथित महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा है, जिस पर दिल्ली की रोहिणी जेल में बंद रहते हुए लगभग 200 करोड़ रुपये की वसूली और ठगी का रैकेट चलाने का आरोप है।
दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने इस मामले की गहन जांच के बाद मकोका (MCOCA) के तहत चार्जशीट दाखिल की थी।
जांच के दौरान नोरा फतेही से भी सुकेश और उसकी पत्नी लीना मारिया पॉलोस के साथ संपर्कों को लेकर पूछताछ की गई थी और सीआरपीसी की धारा 164 के तहत उनका बयान भी दर्ज किया गया था। पुलिस ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में उन्हें आधिकारिक तौर पर गवाह के रूप में शामिल किया है।

