दिल्ली कोर्ट का यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी, 2018 के मानहानि मामले में 31 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
दिल्ली कोर्ट का यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी, 2018 के मानहानि मामले में 31 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
नई दिल्ली:
दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार (17 अक्टूबर 2026) को लोकप्रिय यूट्यूबर ध्रुव राठी (Dhruv Rathee) के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। यह मामला साल 2018 में बीजेपी आईटी सेल के सदस्य विकास पांडे द्वारा दायर किए गए आपराधिक मानहानि (Criminal Defamation) मुकदमे से जुड़ा है, जिसमें ध्रुव राठी पर उनके एक यूट्यूब वीडियो के जरिए मानहानि करने का आरोप लगाया गया है।
क्यों जारी हुआ जमानती वारंट?
घर बंद मिलने पर कार्रवाई: ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट राहुल जैन ने यह आदेश तब पारित किया, जब अदालत द्वारा भेजे गए समन को तामील कराने पहुंचे प्रोसेस सर्वर (Process Server) ने रिपोर्ट दी कि ध्रुव राठी का घर बंद पाया गया।
अदालत की अगली तारीख: इस मामले में अदालत का विस्तृत आदेश आना अभी बाकी है, लेकिन कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई और कार्यवाही के लिए 31 अक्टूबर 2026 की तारीख मुकर्रर की है।
सालों से चल रही है समन तामील कराने की कोशिश
पुराना मामला: अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, ध्रुव राठी को इस मामले में पहली बार जुलाई 2019 में समन जारी किया गया था।
वकील का पक्ष: शिकायतकर्ता विकास पांडे की ओर से पेश हुए वकील समक्ष शर्मा ने अदालत को बताया कि ध्रुव राठी आमतौर पर ऑस्ट्रिया में निवास करते हैं। हाल ही में अदालत ने 12 अक्टूबर को उनके गुरुग्राम स्थित आवास पर नए सिरे से समन भेजने का निर्देश दिया था, क्योंकि शिकायतकर्ता पिछले कई सालों से उन्हें समन तामील कराने के प्रयास कर रहा था।
अब जमानती वारंट जारी होने के बाद आगामी 31 अक्टूबर को इस मानहानि मामले में अगली कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

