हरिद्वार में हुई धामी कैबिनेट की बैठक, अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण समेत 13 प्रस्तावों को मिली मंजूरी
हरिद्वार में हुई धामी कैबिनेट की बैठक, अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण समेत 13 प्रस्तावों को मिली मंजूरी
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को हरिद्वार के मेला नियंत्रण भवन में राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कैबिनेट में लिए गए प्रमुख फैसलों और 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों की जानकारी दी।
धामी कैबिनेट की बैठक के मुख्य और बड़े फैसले:
अग्निवीरों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण:
उत्तराखंड सरकार ने सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए बड़ा कदम उठाते हुए समूह ‘ग’ के वर्दीधारी पदों पर सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण और भर्ती नियमों में छूट (लिखित व शारीरिक परीक्षा संबंधी) से जुड़ी नई नियमावली को मंजूरी दे दी है।
मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना:
विपरीत परिस्थितियों में धैर्य, असाधारण साहस, पराक्रम और मानवीय संवेदना का परिचय देने वाले राज्य के प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित करने के लिए ‘मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना’ को हरी झंडी दे दी गई है।
विधानसभा सत्र के लिए सीएम को अधिकार:
उत्तराखंड विधानसभा के आगामी सत्र (वर्ष 2026 के तृतीय सत्र) को आहूत करने के लिए स्थान और तिथि तय करने हेतु मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया गया है।
उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण नियमावली-2026:
नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को सुरक्षित रखते हुए बाढ़ संभावित क्षेत्रों में भूमि के उपयोग और विकास गतिविधियों को विनियमित करने के लिए इस नई नियमावली को स्वीकृति दी गई है।
मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान:
हरिद्वार के ऋषिकुल क्षेत्र में स्थित इस संस्थान के विकास और योग, आयुर्वेद व भारतीय संस्कृति के संवर्धन हेतु सोसायटी के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है।
अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक-2026:
बढ़ते औद्योगिक विकास और नगरीकरण की आवश्यकताओं को देखते हुए केंद्र के मॉडल फायर सर्विस बिल के अनुरूप नए कानून का प्रस्ताव पास किया गया है।
अन्य प्रशासनिक फैसले:
इसके अलावा संस्कृति विभाग के वित्तीय अधिकारों की व्यवस्था में बदलाव, स्वजल मिशन के पदों को जारी रखने, और भू-उपयोग से जुड़े अन्य प्रस्तावों पर भी मुहर लगी है।

