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नया इनकम टैक्स एक्ट आया सामने, ITR भरना हुआ और आसान: बजट 2026-27 में प्रमुख बदलाव

नया इनकम टैक्स एक्ट आया सामने, ITR भरना हुआ और आसान: बजट 2026-27 में प्रमुख बदलाव

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पेश किए गए संघ बजट 2026-27 में इनकम टैक्स एक्ट, 2025 की बड़ी घोषणा की, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। यह 60 साल पुराने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की जगह लेगा। नया एक्ट टैक्स नियमों को सरल बनाने, सेक्शन की संख्या आधी करने और आम नागरिकों के लिए अनुपालन आसान करने पर फोकस करता है।

वित्त मंत्री ने कहा, “यह डायरेक्ट टैक्स कोड रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ। इनकम टैक्स एक्ट, 2025 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। सरलीकृत इनकम टैक्स नियम और फॉर्म जल्द नोटिफाई किए जाएंगे, जिससे टैक्सपेयर्स को पर्याप्त समय मिलेगा। फॉर्म ऐसे रीडिजाइन किए गए हैं कि सामान्य नागरिक बिना किसी मुश्किल के अनुपालन कर सकें।”

ITR फाइलिंग में प्रमुख राहतें और बदलाव

रिवाइज्ड ITR की डेडलाइन अब 31 दिसंबर की बजाय 31 मार्च तक बढ़ाई गई है (नॉमिनल फी के साथ), जिससे गलतियां सुधारने का ज्यादा समय मिलेगा।

ITR-1 और ITR-2 फाइल करने वालों (ज्यादातर सैलरीड) के लिए डेडलाइन 31 जुलाई ही रहेगी।

नॉन-ऑडिट बिजनेस केस या ट्रस्ट्स के लिए फाइलिंग टाइमलाइन 31 अगस्त तक बढ़ाई गई है।

छोटे टैक्सपेयर्स के लिए नया स्कीम: रूल-बेस्ड ऑटोमेटेड सर्टिफिकेट से लोअर/निल TDS/TCS सर्टिफिकेट मिलेगा, AO के पास आवेदन की जरूरत नहीं।

फॉर्म 15G/15H अब सीनियर सिटिजन्स NSDL/CDSL के जरिए डायरेक्ट सबमिट कर सकेंगे।

नया ‘टैक्स ईयर’ कॉन्सेप्ट से पिछले साल और असेसमेंट ईयर की कन्फ्यूजन खत्म होगी।

इन बदलावों से ITR फाइलिंग प्रोसेस तेज, आसान और कम तनावपूर्ण होगा। इनकम टैक्स स्लैब्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है—नया रिजीम (0% से 30% तक) और पुराना रिजीम वही रहेंगे। फोकस अनुपालन में आसानी, लिटिगेशन कम करने और टैक्सपेयर्स की सुविधा पर है।

एक्सपर्ट्स का कहना है कि नया एक्ट और सरलीकृत फॉर्म से आम आदमी को बड़ा फायदा होगा, खासकर जब 72% टैक्सपेयर्स पहले से नया रिजीम चुन रहे हैं। नए नियम और फॉर्म जल्द आने वाले हैं, जिससे टैक्सपेयर्स तैयार हो सकेंगे।

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