डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को मिली 40 दिन की पैरोल; रेप-हत्या मामले में सजा काटते हुए 15वीं बार जेल से बाहर
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को मिली 40 दिन की पैरोल; रेप-हत्या मामले में सजा काटते हुए 15वीं बार जेल से बाहर
रोहतक (हरियाणा), 5 जनवरी 2026: रेप और हत्या के दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को एक बार फिर पैरोल मिल गई है। सोमवार को वह रोहतक की सुनारिया जेल से 40 दिन की पैरोल पर रिहा हो गए। यह पैरोल उनके लिए दोषसिद्धि के बाद 15वीं बार मिली है।
गुरमीत राम रहीम को अगस्त 2017 में पंचकूला की विशेष CBI अदालत ने दो शिष्याओं से बलात्कार के मामले में 20 साल की कैद की सजा सुनाई थी। इसके अलावा, पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या और पूर्व डेरा मैनेजर रंजीत सिंह हत्याकांड में भी उन्हें उम्रकैद की सजा मिली हुई है। इन सभी मामलों में वह सुनारिया जेल में बंद हैं।
जेल सूत्रों के अनुसार, राम रहीम पैरोल पर बाहर आने के बाद उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित डेरा सच्चा सौदा आश्रम में रहेंगे। हरियाणा सरकार ने पैरोल की मंजूरी दी है और इसके लिए निर्धारित शर्तें लागू हैं।
गुरमीत राम रहीम की पैरोल पर हर बार विवाद होता रहा है। विपक्षी दल इसे राजनीतिक संरक्षण का आरोप लगाते हैं, जबकि सरकार इसे जेल मैनुअल के नियमों के तहत बताती है। पिछले कुछ वर्षों में उन्हें कई बार 21 दिन, 30 दिन और 50 दिन तक की पैरोल मिल चुकी है। कुछ पैरोल के दौरान वे डेरा आश्रमों में सत्संग भी कर चुके हैं।
पैरोल अवधि पूरी होने के बाद राम रहीम को फिर जेल लौटना होगा। मामले की सुनवाई विभिन्न अदालतों में जारी है। स्थिति पर नजर रखी जा रही है।
