नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को दिल्ली हाईकोर्ट से नोटिस: ED की अपील पर मांगा जवाब
नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को दिल्ली हाईकोर्ट से नोटिस: ED की अपील पर मांगा जवाब
नई दिल्ली, 22 दिसंबर 2025: लंबे समय से चल रहे नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कानूनी मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की अपील पर सुनवाई करते हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपियों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उनसे ED की याचिका पर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च 2026 को होगी।
यह अपील ED ने राउज एवेन्यू कोर्ट के 16 दिसंबर के उस फैसले के खिलाफ दायर की थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने सोनिया-राहुल सहित सात आरोपियों के खिलाफ ED की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि ED की शिकायत कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है, क्योंकि यह BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी की निजी शिकायत पर आधारित है, न कि किसी FIR पर। कोर्ट ने ED को जांच जारी रखने की छूट दी थी।
हाईकोर्ट में ED की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा, जबकि गांधी परिवार की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। जस्टिस रविंद्र डुडेजा की बेंच ने सभी पक्षों को सुनने के बाद नोटिस जारी किया। ED का आरोप है कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के जरिए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की संपत्तियों (लगभग 2000 करोड़ की) को गलत तरीके से हस्तांतरित किया गया, जिसमें सोनिया और राहुल प्रमुख शेयरहोल्डर हैं।
कांग्रेस ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को ‘सच्चाई की जीत’ बताया था, जबकि BJP ने इसे ‘राजनीतिक बदले की कार्रवाई’ नहीं मानते हुए कानूनी प्रक्रिया पर जोर दिया। इस नोटिस से मामला फिर गरमा गया है और राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि हाईकोर्ट का फैसला मामले की दिशा तय करेगा।
