अवैध निर्माण पर MDDA की सख्ती: डोईवाला में इंतजामिया जामा मस्जिद सील, कमेटी ने नहीं दिया नोटिस का जवाब
अवैध निर्माण पर MDDA की सख्ती: डोईवाला में इंतजामिया जामा मस्जिद सील, कमेटी ने नहीं दिया नोटिस का जवाब
देहरादून: मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) ने अवैध निर्माण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बड़ा कदम उठाते हुए डोईवाला के ग्राम कंडोगल, कुड़ियाल गांव में स्थित इंतजामिया कमेटी जामा मस्जिद को सील कर दिया। यह कार्रवाई भारी पुलिस बल की मौजूदगी में की गई। MDDA का कहना है कि आवासीय भवन के पहले और दूसरे तल पर बिना मानचित्र स्वीकृति के मस्जिद का संचालन किया जा रहा था, जो उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 का उल्लंघन है।
प्राधिकरण ने 21 नवंबर 2024 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और निर्माण रोकने के आदेश दिए थे। सुनवाई के लिए कई तारीखें तय की गईं, लेकिन कमेटी की ओर से कोई संतोषजनक जवाब या दस्तावेज नहीं दिए गए। MDDA की जांच में पता चला कि यह मस्जिद उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अभिलेखों में दर्ज नहीं है (वक्फ बोर्ड पत्र दिनांक 22 मार्च 2025) और थानो क्षेत्र में कोई मान्यता प्राप्त मदरसा भी नहीं है (मदरसा शिक्षा परिषद पत्र दिनांक 25 मार्च 2025)।
MDDA उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा, “प्राधिकरण क्षेत्र में बिना स्वीकृति के किसी भी निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया गया, लेकिन नियमों का पालन नहीं हुआ। शहर के सुनियोजित विकास और सुरक्षा के लिए यह कार्रवाई जरूरी है। अभियान आगे भी जारी रहेगा।”
सचिव मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि सभी तकनीकी रिपोर्ट और अभिलेखों के आधार पर फैसला लिया गया। नियम उल्लंघन पर सख्ती बरती जाएगी।
यह कार्रवाई MDDA के अवैध निर्माण विरोधी अभियान का हिस्सा है, जिसमें हाल में कई प्लॉटिंग और इमारतें सील की गई हैं। कमेटी पर मामला लटकाने का भी आरोप लगा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे कदम शहर की प्लानिंग और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।
