दिल्ली में प्रदूषण पर सख्ती: BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियां बैन, बाहर से एंट्री पर रोक!
दिल्ली में प्रदूषण पर सख्ती: BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियां बैन, बाहर से एंट्री पर रोक!
नई दिल्ली: दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण GRAP स्टेज-4 लागू होने के साथ 18 दिसंबर 2025 से सख्त वाहन प्रतिबंध शुरू हो गए हैं। दिल्ली-NCR में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों का चलना पूरी तरह प्रतिबंधित है (आवश्यक/इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर)। सबसे महत्वपूर्ण, दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड BS6 से कम वाली गाड़ियां (BS3/BS4) अब दिल्ली में घुस नहीं सकतीं। बॉर्डर पर चेकिंग बढ़ा दी गई है, और उल्लंघन पर गाड़ी जब्त हो सकती है। पेट्रोल पंपों पर वैलिड PUC सर्टिफिकेट न होने पर फ्यूल नहीं मिलेगा।
यह फैसला दिल्ली की हवा को साफ करने के लिए लिया गया है। BS6 कंप्लायंट गाड़ियां (पेट्रोल/डीजल), CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहन बिना रोक-टोक चल सकते हैं और एंटर कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी दिल्ली रजिस्टर्ड है, तो BS4 पेट्रोल या BS6 डीजल होने पर चल सकती है, लेकिन BS4 डीजल या BS3 पेट्रोल पर बैन है।
BS4 है या BS6, कैसे चेक करें?
सबसे आसान तरीके:
RC (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) देखें: RC या डिजिलॉकर ऐप में “Emission Norms”, “Fuel Norms” या “Bharat Stage” कॉलम में साफ लिखा होता है – BS-IV (BS4) या BS-VI (BS6)।
mParivahan ऐप या वेबसाइट: वाहन नंबर डालकर डिटेल्स चेक करें, वहां एमिशन स्टैंडर्ड दिखता है।
रजिस्ट्रेशन डेट: अप्रैल 2020 के बाद रजिस्टर्ड गाड़ियां ज्यादातर BS6 हैं। 2017-2020 के बीच BS4, उससे पहले BS3।
वाहन की कंप्लायंस प्लेट: इंजन बे या डोर पर लगी प्लेट पर एमिशन स्टैंडर्ड लिखा होता है।
अगर BS4 डीजल या BS3 पेट्रोल है, तो दिल्ली में न चलाएं। PUC चेक करवाएं और जरूरी हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। यह नियम प्रदूषण कम होने तक लागू रहेंगे। सुरक्षित रहें, स्वच्छ हवा के लिए सहयोग करें!
