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गोवा अग्निकांड: ‘जान का डर’ वाली दलील खारिज, दिल्ली कोर्ट ने लूथरा ब्रदर्स को अग्रिम जमानत से किया इनकार!

गोवा अग्निकांड: ‘जान का डर’ वाली दलील खारिज, दिल्ली कोर्ट ने लूथरा ब्रदर्स को अग्रिम जमानत से किया इनकार!

गोवा के भयावह नाइटक्लब अग्निकांड मामले में दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने लूथरा ब्रदर्स – सौरभ और गौरव – की अग्रिम जमानत याचिका को साफ खारिज कर दिया। एडिशनल सेशंस जज वंदना ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोप “गंभीर और संगीन” हैं, और भाइयों का आचरण जांच को बाधित करने वाला है। उन्होंने “जान का खतरा” बताकर चार हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इसे “तथ्यों को छिपाने” का प्रयास माना। उसी दिन थाईलैंड के फुकेट में गिरफ्तार दोनों भाइयों को भारत प्रत्यर्पित करने की प्रक्रिया तेज हो गई है।

6 दिसंबर की रात अर्पोरा के ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ क्लब में इलेक्ट्रिक फायरक्रैकर्स से लगी आग ने 25 जिंदगियां लील लीं – चार पर्यटक और 21 स्टाफ। आग बेसमेंट से फैली, जहां मुख्य एग्जिट ब्लॉक था। गोवा पुलिस ने IPC की धारा 304A (लापरवाही से मौत), 337 (चोट पहुंचाना) और 338 (गंभीर चोट) के तहत केस दर्ज किया। जांच में फायर सेफ्टी नियमों का उल्लंघन, अवैध निर्माण और इंडोर पाइरोटेक्निक्स का इस्तेमाल सामने आया। क्लब का ट्रेड लाइसेंस 2023 में समाप्त हो चुका था।

लूथरा ब्रदर्स ने दावा किया कि वे थाईलैंड बिजनेस मीटिंग के लिए गए थे, न कि भागने। लेकिन पुलिस ने कोर्ट को बताया कि आग की खबर मिलते ही 7 दिसंबर सुबह 1:17 बजे टिकट बुक किए और 5:25 बजे फ्लाइट पकड़ ली। पुलिस ने कहा, “वे जांच से बचने के लिए थाईलैंड में छिपे थे, कोई बिजनेस इंटरेस्ट नहीं।” मां से भी लोकेशन छिपाई। वकील सिद्धार्थ लूथरा ने बचाव में कहा, “हम इंसान हैं, हम भी शिकार हैं।” लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा कि “अनुमानित जमानत असाधारण राहत है, जो भागने वालों को नहीं मिलनी चाहिए।”

गोवा CM प्रमोद सावंत ने कहा, “CBI और पुलिस टीम थाईलैंड रवाना हो चुकी, जल्द लाएंगे।” इंटरपोल का ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी होने के दो दिनों में गिरफ्तारी हुई। उनका पार्टनर अजय गुप्ता दिल्ली से गिरफ्तार हो चुका, और रोमियो लेन शैक को ढहा दिया गया।

क्या प्रत्यर्पण के बाद सख्त सजा होगी? पीड़ित परिवार न्याय के इंतजार में हैं। गोवा में अब सभी क्लब्स पर फायर सेफ्टी चेक!

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