उत्तराखंड

विधायक प्रीतम सिंह को कोर्ट से मिली राहत, वर्ष 2020 में हुआ था मुकदमा दर्ज; जानिए क्या है पूरा मामला

उत्तराखंड के देहरादून में से बड़ी खबर सामने आ रही है। विधायक प्रीतम सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल, कांग्रेस अध्यक्ष पर वर्ष 2020 में बिना अनुमति धरना देने का मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद बुधवार को विधायक प्रीतम सिंह ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। कोर्ट ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को प्रीतम सिंह को जमानत दे दी है।

आपको बताते चले कि वर्ष 2020 में आठ दिसंबर को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत कई कांग्रेस नेताओं ने किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया था। इस दौरान प्रीतम सिंह की अगुवाई में कई कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस भवन के सामने से घंटाघर तक जलूस निकाला। जबकि दिसंबर 2020 में कोरोना महामारी के चलते सभी तरह के धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध था। आरोप है कि विधायक प्रीतम सिंह ने बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन किया था।

आरोप में पुलिस ने विधायक प्रीतम सिंह समेत 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। वहीं, कुछ दिन पहले प्रीतम सिंह और अनिता तिराला दो नेताओं के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया। दोनों नेता बुधवार को वारंट प्राप्ति के बाद बुधवार को अदालत में आत्मसमर्पण के लिए पहुंचे थे। इसके थोड़ी देर बाद कोर्ट ने दोनों नेताओं को 30-30 हजार रुपये दो-दो जमानती पत्रों पर जमानत दे दी।

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