राष्ट्रीय

कनॉट प्लेस में ‘लहरा दो तिरंगा’ प्रदर्शन से पहले CJP संस्थापक अभिजीत दिपके हिरासत में, दिल्ली पुलिस ने बताई वजह

कनॉट प्लेस में ‘लहरा दो तिरंगा’ प्रदर्शन से पहले CJP संस्थापक अभिजीत दिपके हिरासत में, दिल्ली पुलिस ने बताई वजह

दिल्ली पुलिस ने कॉक्रोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके को शुक्रवार को एहतियाती हिरासत में ले लिया। दिपके ने दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में ‘लहरा दो तिरंगा’ विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। पुलिस ने उन्हें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रवक्ता अनीश गवांडे के आवास से निकलने के बाद हिरासत में लिया।

इस दौरान एक पुलिस अधिकारी ने दिपके से कहा कि कनॉट प्लेस में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू है, इसलिए उन्हें एहतियाती हिरासत में लिया जा रहा है।

प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने जारी किया था नोटिस

CJP ने शुक्रवार को सेंट्रल पार्क में ‘लहरा दो तिरंगा’ प्रदर्शन आयोजित करने का ऐलान किया था। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने दिपके को नोटिस जारी कर प्रस्तावित प्रदर्शन पर आपत्ति जताई थी। पुलिस के मुताबिक, सोशल मीडिया के जरिए शाम पांच बजे कनॉट प्लेस में लोगों से जुटने की अपील की गई थी, लेकिन इसके लिए जरूरी कानूनी अनुमति नहीं ली गई थी।

पुलिस ने नोटिस में दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा था कि कनॉट प्लेस में बिना अनुमति भीड़ जुटने से यातायात, कानून-व्यवस्था, सार्वजनिक सुरक्षा और व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं।

कारोबार और यातायात प्रभावित होने की आशंका

दिल्ली पुलिस ने कहा कि कनॉट प्लेस राजधानी का प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र है। यहां बड़ी संख्या में दुकानें, शोरूम, रेस्टोरेंट, होटल, बैंक और कार्यालय मौजूद हैं। ऐसे में प्रदर्शन के कारण कारोबार प्रभावित होने के साथ व्यापारियों और वहां काम करने वाले कर्मचारियों की आजीविका पर भी असर पड़ सकता है।

नोटिस में राजीव चौक मेट्रो स्टेशन का भी उल्लेख किया गया था। पुलिस के अनुसार, ब्लू और येलो लाइन को जोड़ने वाले इस प्रमुख स्टेशन से रोजाना करीब दो लाख यात्री सफर करते हैं। प्रदर्शन के दौरान भीड़ बढ़ने से यातायात जाम, अव्यवस्था और भगदड़ जैसी स्थिति पैदा होने की आशंका जताई गई थी।

धारा 163 लागू, उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी

पुलिस ने बताया कि कनॉट प्लेस में BNSS की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू हैं। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 और अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

नोटिस में दिपके को कनॉट प्लेस और उसके आसपास किसी भी तरह का प्रदर्शन, जुलूस या रैली आयोजित नहीं करने तथा लाउडस्पीकर का इस्तेमाल न करने का निर्देश दिया गया था। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया था कि कनॉट प्लेस अधिसूचित प्रदर्शन स्थल नहीं है और किसी अन्य निर्धारित स्थल पर प्रदर्शन करने के लिए भी पहले कानूनी अनुमति लेना जरूरी है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *