केन्या ने विदेशी यात्रियों के लिए ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस अनिवार्य किया, 12 महीने से कम रहने वालों के लिए नियम लागू
केन्या ने विदेशी यात्रियों के लिए ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस अनिवार्य किया, 12 महीने से कम रहने वालों के लिए नियम लागू
नई दिल्ली:
केन्या सरकार ने देश में आने वाले सभी विदेशी यात्रियों के लिए एक बड़ा और सख्त फैसला लिया है। नए नियमों के तहत, केन्या में 12 महीने से कम समय तक रहने वाले सभी विदेशी यात्रियों के लिए ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस अनिवार्य कर दिया गया है। नई दिल्ली स्थित भारतीय उच्चायोग (Indian High Commission) ने इस संबंध में एक एडवाइजरी जारी कर अपने नागरिकों से यात्रा के दौरान इन नियमों का विशेष ध्यान रखने का आग्रह किया है।
मुख्य बातें और दिशानिर्देश:
लागू होने की तिथि: यह अनिवार्य इनबाउंड ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस 5 अक्टूबर 2026 या उसके बाद केन्या में प्रवेश करने वाले सभी विदेशी नागरिकों पर लागू हो चुका है।
ETA से स्वतंत्र नियम: यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन (ETA) कब जारी किया गया था या यात्रा की व्यवस्था कब की गई थी। केन्या में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इसका पालन करना होगा।
मौजूदा बीमा पॉलिसी मान्य नहीं: उच्चायोग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी मौजूदा अंतरराष्ट्रीय यात्रा या मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी इस निर्धारित अनिवार्य इंश्योरेंस का विकल्प नहीं मानी जाएगी। यात्रियों को केन्या सरकार के तय मानकों के अनुसार ही नया बीमा लेना होगा।
लागत: केन्या इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकरण (ETA) के लिए आवेदन करते समय ऑनलाइन बीमा खरीदना अनिवार्य है। इस बीमा की लागत 44 अमेरिकी डॉलर है, जिसमें लागू भुगतान गेटवे शुल्क शामिल नहीं है, जिससे कुल लागत लगभग 52 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति हो जाती है।
क्यों उठाया गया यह कदम?
हाल ही में केन्या में इबोला (Ebola) से एक व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया था, जिसकी जांच में पता चला था कि वह व्यक्ति डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DRC) और युगांडा की यात्रा करके लौटा था। इस घटना के बाद से ही केन्याई स्वास्थ्य प्रशासन और सरकार पूरी तरह सतर्क हो गई है, जिसके चलते सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यह कड़े कदम उठाए गए हैं।
भारतीय उच्चायोग ने केन्या की यात्रा करने की योजना बना रहे सभी नागरिकों से अपील की है कि वे केन्या सरकार की आधिकारिक वेबसाइट और ईटीए पोर्टल के माध्यम से इन दिशा-निर्देशों की पूरी जानकारी प्राप्त कर लें और यात्रा से पहले निर्धारित ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस अवश्य प्राप्त कर लें।

