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2020 दिल्ली दंगा मामले में AAP के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन दोषी करार, 12 अन्य आरोपी बरी

2020 दिल्ली दंगा मामले में AAP के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन दोषी करार, 12 अन्य आरोपी बरी

​वर्ष 2020 में पूर्वोत्तर दिल्ली के दयालपुर इलाके में हुए सांप्रदायिक दंगों से जुड़े एक मामले में कड़कड़डूमा अदालत (दिल्ली) ने आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को उकसाने और दंगा भड़काने का दोषी ठहराया है। अदालत ने मामले में नामजद अन्य 12 सह-आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया है।

​अदालत के फैसले और मामले से जुड़ी प्रमुख बातें:

​दोषसिद्धि की धाराएं और सजा की सुनवाई: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ) प्रवीण सिंह की अदालत ने ताहिर हुसैन को दंगा भड़काने (भारतीय दंड संहिता की धारा 147) और दंगा उकसाने/उकसावे (धारा 109) के तहत दोषी माना है। अदालत इस मामले में सजा के ऐलान के लिए 16 नवंबर को अगली सुनवाई करेगी, जबकि विस्तृत लिखित फैसला आना अभी बाकी है।

​12 सह-आरोपी बरी: मामले में शामिल अन्य 12 आरोपियों—जिनमें मोहम्मद शादाब, शाह आलम, रियासत अली, गुलफाम, राशिद, मोहम्मद रिहान, मोहम्मद आबिद, अरशद कयूम, इरशाद अहमद, दीपक सिंह सैनी, नवनीत और महक सिंह शामिल हैं—को साक्ष्यों के अभाव में सभी आरोपों से बरी कर दिया गया।

​आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड का संदर्भ: इससे पहले जुलाई में कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन को इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के युवा अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या और दंगे की साजिश रचने के मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

​2020 दिल्ली दंगों की पृष्ठभूमि: फरवरी 2020 में पूर्वोत्तर दिल्ली में भड़की भीषण हिंसा में 53 लोगों की जान चली गई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने ताहिर हुसैन को पार्टी से निलंबित कर दिया था।

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