Thursday, November 5, 2026
Latest:
उत्तराखंड

देहरादून में यूट्यूबर अनुराग डोभाल और उनके साथियों पर शिकंजा, पुलिस ने मुकदमे में अपहरण की धाराएं जोड़ीं

देहरादून में यूट्यूबर अनुराग डोभाल और उनके साथियों पर शिकंजा, पुलिस ने मुकदमे में अपहरण की धाराएं जोड़ीं

​उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में चर्चित यूट्यूबर अनुराग डोभाल और उनके साथियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में पुलिस ने कानूनी शिकंजा कसते हुए गंभीर धाराएं बढ़ा दी हैं। नेहरू कॉलोनी थाने में दर्ज इस मुकदमे में अब अपहरण की धारा भी जोड़ दी गई है, और इस मामले में पुलिस ने अनुराग डोभाल समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

​अनुराग डोभाल मामले से जुड़ी मुख्य बातें:

​अपहरण की धारा की बढ़ोतरी: पुलिस के अनुसार, शुरुआती दौर में यह मामला केवल मारपीट, धमकी और अन्य धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। हालांकि, विवेचना के दौरान सामने आए पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 140(1) (अपहरण) और धारा 3(5) की बढ़ोतरी कर दी गई है।

​क्या है पूरा मामला: गत 6 अक्टूबर 2026 को अनुराग के साले राज सिंह चौहान (निवासी टी-स्टेट बंजारावाला) ने नेहरू कॉलोनी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक, 5 अक्टूबर की रात अनुराग डोभाल और उसके साथियों ने उसे हरिद्वार बाईपास रोड पर मिलने के लिए बुलाया था। आरोप है कि वहां पहुंचने पर उसे जबरन गाड़ी में खींच लिया गया, जान से मारने के इरादे से उसका अपहरण करने का प्रयास किया गया और उसके साथ मारपीट की गई, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं।

​शुरुआती और वर्तमान कानूनी कार्रवाई: शुरुआत में यह केस BNS की धारा 117(2), 191(2) और 351(3) के तहत दर्ज हुआ था, लेकिन नए साक्ष्यों और अपहरण के आरोपों की पुष्टि के बाद पुलिस ने इसमें धारा 140(1) और 3(5) जोड़ दी है। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी यूट्यूबर अनुराग डोभाल सहित चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *