पटियाला हाउस कोर्ट का निर्देश: संजय आजाद और उनकी बेटी पर FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस, मांगी ATR
पटियाला हाउस कोर्ट का निर्देश: संजय आजाद और उनकी बेटी पर FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस, मांगी ATR
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार (23 सितंबर, 2026) को संजय आजाद और उनकी बेटी निशु आजाद के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। इन पर हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने और सांप्रदायिक नफरत फैलाने का गंभीर आरोप लगाया गया है।
याचिका और मुख्य आरोप
याचिकाकर्ता: यह अर्जी एडवोकेट अमिता सचदेवा द्वारा पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल की गई है।
पुलिस की कार्रवाई न होने पर कोर्ट का रुख: याचिका में कहा गया है कि पिता-बेटी के खिलाफ शिकायत देने के बावजूद जब दिल्ली पुलिस की ओर से कोई जवाब नहीं मिला, तब उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
लगाए गए आरोप: याचिका के मुताबिक, ‘निशु आजाद11’ नामक एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट से भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण, मां सरस्वती और मां दुर्गा से जुड़े कई पोस्ट शेयर किए गए थे। आरोप है कि इन पोस्ट्स में हिंदू देवताओं को ‘काल्पनिक’ बताया गया, उनका अपमान किया गया और धार्मिक ग्रंथों को हटाने की अपील की गई। ये कथित पोस्ट वर्ष 2023 से 2026 के बीच के बताए गए हैं।
किन धाराओं के तहत FIR की मांग: याचिकाकर्ता ने दिल्ली पुलिस को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196 (शत्रुता को बढ़ावा देना), 299 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) और 353 (सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने या हमला करने से संबंधित) के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की है।
अदालत का अगला कदम
मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने अब दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) तलब की है, जिसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी।
