नैनीताल में भू-कानून उल्लंघन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई: 304 नाली (6.088 हेक्टेयर) जमीन राज्य सरकार में निहित
नैनीताल में भू-कानून उल्लंघन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई: 304 नाली (6.088 हेक्टेयर) जमीन राज्य सरकार में निहित
उत्तराखंड के नैनीताल जिले में भू-कानूनों के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने जांच रिपोर्ट के आधार पर 14 अलग-अलग मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 6.088 हेक्टेयर (लगभग 304 नाली) भूमि को जब्त कर राज्य सरकार में निहित (निहितीकरण) करने के सख्त आदेश दिए हैं।
1. जांच में सामने आई मुख्य अनियमितताएं
उद्देश्य के विपरीत उपयोग: कई खरीददारों ने बागवानी (Horticulture) और कृषि के उद्देश्य से भूमि की अनुमति ली थी, लेकिन मौके पर शर्तों के अनुसार कोई बागवानी कार्य नहीं किया गया।
व्यावसायिक इस्तेमाल: कृषि कार्य के लिए आवंटित और ली गई जमीन पर नियमों को दरकिनार कर व्यावसायिक (Commercial) गतिविधियां संचालित की जा रही थीं।
तय सीमा से अधिक खरीद: जांच में पाया गया कि भू-कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए एक ही परिवार के सदस्यों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक जमीन की खरीद की गई थी।
2. जिलाधिकारी का सख्त संदेश और निर्देश
जीरो टॉलरेंस की नीति: डीएम ललित मोहन रयाल ने स्पष्ट किया कि जिले में भू-कानूनों का उल्लंघन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
अधिकारियों को निर्देश: उन्होंने राजस्व विभाग और संबंधित अधिकारियों को जिले भर में ऐसी जमीनों की गहन जांच जारी रखने और नियम विरुद्ध पाए जाने पर तत्काल कठोर वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
3. भू-माफिया और अवैध खरीदारों में हड़कंप
प्रशासन के इस बड़े फैसले के बाद नियमों को ताक पर रखकर जमीनें खरीदने और तय शर्तों के विपरीत उपयोग करने वालों में हड़कंप मच गया है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में कड़े भू-कानूनों को लागू करने के संकल्प के तहत यह कार्रवाई एक बड़ी नजीर मानी जा रही है।
