‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के फाउंडर अभिजीत दीपके को मिली जमानत, 50 हजार के मुचलके और शांति बांड पर हुए रिहा
‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के फाउंडर अभिजीत दीपके को मिली जमानत, 50 हजार के मुचलके और शांति बांड पर हुए रिहा
नई दिल्ली:
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके को दिल्ली की विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) अदालत से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ रिहा करने का आदेश दिया है। इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली में तिरंगा मार्च के दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था, जिसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया था।
रिहाई की शर्तें और कानूनी प्रक्रिया
मुचलका और पीस बॉन्ड: कॉकरोच जनता पार्टी के कानूनी मामलों को देखने वाली रत्ना सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ के जरिए जानकारी दी कि अभिजीत दीपके को 50,000 रुपये के मुचलके और भविष्य में शांति व व्यवस्था बनाए रखने के लिए ‘शांति बांड’ (Peace Bond) पर रिहा किया गया है।
सहयोगियों की स्थिति: हालांकि अभिजीत दीपके को जमानत मिल गई है, लेकिन उनके दो अन्य सहयोगी सौरभ दास और आशुतोष रांका अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं।
सूत्रों के मुताबिक, अभिजीत दीपके को जमानत मिलने की एक मुख्य वजह यह थी कि उन्हें आधिकारिक तिरंगा मार्च शुरू होने से पहले ही हिरासत में ले लिया गया था, जिससे वह मार्च में शामिल नहीं हो पाए थे। वहीं दूसरी ओर, सौरभ दास और आशुतोष रांका को पुलिस की मनाही के बावजूद जंतर-मंतर पहुंचने और कथित तौर पर अशांति फैलाने के आरोप में न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

