Wednesday, October 14, 2026
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मद्रास हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: रजनीकांत की फिल्म ‘जेलर 2’ की अवैध रिलीज पर लगाई रोक

मद्रास हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: रजनीकांत की फिल्म ‘जेलर 2’ की अवैध रिलीज पर लगाई रोक

​चेन्नई:

​मद्रास हाई कोर्ट ने सुपरस्टार रजनीकांत की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘जेलर 2’ की गैर-कानूनी और अनधिकृत रिलीज पर रोक लगाने का बड़ा आदेश जारी किया है। यह फिल्म 15 अक्टूबर 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है।

​निर्माताओं की याचिका पर कोर्ट का एक्शन

फिल्म के निर्माताओं ने मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर विभिन्न वेबसाइटों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ‘जेलर 2’ की पायरेसी और गैर-कानूनी स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि फिल्म रिलीज होने के महज 30 मिनट के भीतर ही कई अवैध वेबसाइटों पर अपलोड कर दी जाती है, जिससे प्रोडक्शन कंपनी को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई के बाद जस्टिस पी.बी. बालाजी ने फिल्म की अवैध रिलीज पर रोक का आदेश सुना दिया है।

​हिंदी रिलीज को लेकर अटकलें हुईं खारिज

इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि यह फिल्म हिंदी भाषा में रिलीज नहीं होगी, जिससे फैंस के बीच असमंजस की स्थिति बन गई थी। हालांकि, 12 अक्टूबर को निर्माताओं ने इन तमाम खबरों का आधिकारिक रूप से खंडन कर दिया। फिल्म के पब्लिसिस्ट की ओर से जारी बयान में स्पष्ट किया गया कि ‘जेलर 2’ का हिंदी संस्करण भी अन्य सभी भाषाओं के साथ 15 अक्टूबर को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।

​उत्तर भारत में इस फिल्म का वितरण पेन मरुधर एंटरटेनमेंट द्वारा किया जा रहा है। निर्माताओं ने मीडिया और दर्शकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अपुष्ट खबरों पर ध्यान न दें।

​क्या है फिल्म की पृष्ठभूमि?

‘जेलर 2’ साल 2023 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘जेलर’ का बहुप्रतीक्षित सीक्वल है। नेल्सन दिलीपकुमार के निर्देशन में बनी इस एक्शन ड्रामा फिल्म में रजनीकांत एक बार फिर अपने चर्चित किरदार रिटायर्ड जेलर टाइगर मुथुवेल पांडियन की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म में रजनीकांत के अलावा विजय सेतुपति, एस.जे. सूर्या और अन्य कई दिग्गज कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं।

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