राजनीति

राफेल डील मानहानि मामला: सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत, गिरगांव कोर्ट में ट्रायल पर लगी रोक

राफेल डील मानहानि मामला: सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत, गिरगांव कोर्ट में ट्रायल पर लगी रोक

​नई दिल्ली:

​राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र के गिरगांव मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहे मानहानि के मुकदमे के ट्रायल पर फिलहाल रोक लगा दी है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।

​मामले की पृष्ठभूमि

यह पूरा विवाद साल 2018 में राजस्थान में हुई एक जनसभा के दौरान राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयानों से जुड़ा है। बीजेपी कार्यकर्ता और शिकायतकर्ता श्रीश्रीमल की ओर से दायर शिकायत में आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने राफेल सौदे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ‘कमांडर-इन-थीफ’ और ‘चोरों के सरदार’ जैसी अपमानजनक टिप्पणियां की थीं। शिकायतकर्ता का दावा था कि यह बयान प्रधानमंत्री और बीजेपी से जुड़े सभी नागरिकों का अपमान है।

​इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने 8 सितंबर को राहुल गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उनके खिलाफ जारी समन और आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट के इसी फैसले को राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

​सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि इस विषय पर कानूनी स्थिति पहले से ही तय और स्थापित है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है और अब इस मामले की अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *