Monday, October 5, 2026
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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई: फॉर्म-6 संशोधन पर कोर्ट की बड़ी स्पष्टीकरण, ECI को नोटिस जारी

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई: फॉर्म-6 संशोधन पर कोर्ट की बड़ी स्पष्टीकरण, ECI को नोटिस जारी

​सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। कोर्ट ने चुनाव आयोग (ECI) को नोटिस जारी किया है और फॉर्म-6 के नए प्रारूप को लेकर अहम स्पष्टीकरण भी दिया है।

​सुनवाई के प्रमुख बिंदु और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां:

​फॉर्म-6 के संशोधित प्रारूप पर स्पष्टीकरण: सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म-6 के किसी भी संशोधित प्रारूप को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी नहीं दी है। कोर्ट ने कहा कि जब रिकॉर्ड सामने आएगा, तो यह देखा जाएगा कि इसमें बदलाव किसने किया।

​विवाद की पृष्ठभूमि: नए फॉर्म-6 में यह घोषणा अनिवार्य की गई है कि नए मतदाता को यह बताना होगा कि क्या वह या उसके माता-पिता पिछले विशेष गहन पुनरीक्षण में मतदाता सूची से जुड़े थे या नहीं। इस बदलाव को लेकर दो चुनाव आयुक्तों द्वारा आपत्ति जताए जाने की खबरें भी सामने आई थीं।

​चुनाव आयोग को नोटिस और परीक्षण: सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। अदालत ने कहा कि यदि यह पाया जाता है कि आयोग के फैसले सर्वसम्मति या बहुमत से नहीं लिए गए, तो उन पर रोक लगाई जा सकती है। हालांकि, केवल मीडिया रिपोर्टों के आधार पर अदालत कोई एकतरफा आदेश पारित नहीं करेगी।

​CEC को सस्पेंड करने से फिलहाल इनकार: अदालत ने मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से हटाने या चुनाव संबंधी फैसले लेने से रोकने वाले किसी भी अंतरिम आदेश को जारी करने से अभी मना कर दिया है, क्योंकि कोर्ट प्रमाणित रिकॉर्ड और सभी पक्षों का जवाब देखना चाहती है।

​कानूनी छूट की वैधता की जांच: सुप्रीम कोर्ट CEC और चुनाव आयुक्तों (ECs) को अभियोजन व सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली कानूनी सुरक्षा की वैधता और चुनावों से जुड़े कथित एकतरफा फैसलों के आरोपों की जांच करने पर सहमत हो गया है।

​यह मामला चुनाव आयोग के आंतरिक कामकाज, फॉर्म-6 में हुए बदलावों और संवैधानिक पदों पर बैठे अधिकारियों की कानूनी छूट से जुड़ा हुआ है, जिस पर अब आगे की सुनवाई में विस्तृत विचार किया जाएगा।

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