चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती: भुगतान में देरी पर लगाई फटकार, दिया आखिरी मौका
चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती: भुगतान में देरी पर लगाई फटकार, दिया आखिरी मौका
बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। 7.5 करोड़ रुपये के भुगतान से जुड़े चेक बाउंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशों के पालन में देरी और अभिनेता के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने साफ किया है कि शिकायतकर्ता को उसका बकाया पैसा मिलना चाहिए और भुगतान में किसी भी तरह की टालमटोल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के मुख्य बिंदु:
वकील को फटकार और दस्तावेज पर आपत्ति: सुनवाई के दौरान जब 50 लाख रुपये के डिमांड ड्राफ्ट की फोटोकॉपी कोर्ट के सामने पेश की गई, तो जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। अदालत ने अभिनेता के वकील को सख्त फटकार लगाते हुए कहा, “इस अहंकार को उसकी सही जगह पर रखना होगा। आपको पता होना चाहिए कि कब बोलना है।”
याचिका खारिज करने की थी तैयारी: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह राजपाल यादव की याचिका खारिज करने के पक्ष में था, लेकिन शिकायतकर्ता के हितों और उसका बकाया पैसा मिलने को प्राथमिकता देते हुए फिलहाल ऐसा कदम नहीं उठाया गया।
कल तक का अंतिम मौका: सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को भुगतान प्रक्रिया पूरी करने के लिए कल तक का आखिरी मौका दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब परसों यानी बुधवार को कोर्ट में पहले नंबर पर होगी, जिस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी।
क्या है पूरा मामला?
यह पूरा विवाद 7.5 करोड़ रुपये के भुगतान और चेक बाउंस से जुड़ा हुआ है। शिकायतकर्ता द्वारा कानूनी रास्ता अपनाने के बाद अदालत ने राजपाल यादव को रकम चुकाने के निर्देश दिए थे। हालांकि, भुगतान के निर्देशों के अनुपालन में लगातार हो रही देरी और प्रक्रिया को लेकर पेश किए गए दस्तावेजों पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर नाराजगी जताई है। अदालत के इस कड़े रुख से साफ है कि वह मामले को अब और लंबा खींचने के पक्ष में नहीं है और भुगतान को सबसे अहम मान रही है।

