इमरान खान के बेटे कासिम खान का समर्थकों से आग्रह, 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च के दौरान अदियाला जेल से दूर रहने की अपील
इमरान खान के बेटे कासिम खान का समर्थकों से आग्रह, 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च के दौरान अदियाला जेल से दूर रहने की अपील
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बेटे कासिम खान ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के समर्थकों से आगामी 27 सितंबर को इस्लामाबाद तक होने वाले लॉन्ग मार्च के दौरान रावलपिंडी की अदियाला जेल के पास न जाने का आग्रह किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जेल के आसपास भीड़ जुटने से अधिकारियों को वहां कार्रवाई करने का बहाना मिल सकता है, जिससे जेल में बंद उनके पिता इमरान खान की जान को खतरा पैदा हो सकता है।
सोशल मीडिया पर साझा की चेतावनी
कासिम खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा कि उन्हें सूत्रों से जानकारी मिली है कि भीड़ का इस्तेमाल प्रतिष्ठान द्वारा उस जेल पर जवाबी कार्रवाई के बहाने के रूप में किया जा सकता है, जहां उनके पिता बंद हैं। उन्होंने समर्थकों से अपील की कि वे विरोध प्रदर्शन के दौरान ऐसी कोई स्थिति न बनने दें जिससे उनके पिता की जान को जोखिम हो।
पीटीआई का लॉन्ग मार्च और पुलिस की सख्ती
पीटीआई यह मार्च अपने संस्थापक इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर कर रही है, जो अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं और जिन्हें कई मामलों का सामना करना पड़ रहा है। इस मार्च से निपटने के लिए प्रशासन ने भारी तैयारियां की हैं:
गिरफ्तारियां और छापेमारी: पुलिस ने रावलपिंडी डिवीजन (अटक, चकवाल, झेलम, रावलपिंडी और मरी) में 150 से अधिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रशासन 463 लोगों को हिरासत में लेने की तैयारी में है और पिछले 20 दिनों में 2,000 से ज्यादा घरों की तलाशी ली गई है।
भारी पुलिस बल तैनात: मार्च के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए रावलपिंडी में 10,600 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया जा रहा है।
सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध: पंजाब सरकार ने 23 सितंबर से 5 अक्टूबर तक प्रांत में सार्वजनिक स्थानों पर 5 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है। साथ ही, रावलपिंडी और अटक में सुरक्षा के लिए पाकिस्तान रेंजर्स की सेवाएं मांगी गई हैं और 27 सितंबर से चुनिंदा स्थानों पर मोबाइल व इंटरनेट सेवाओं को डाउनग्रेड करने का आग्रह किया गया है।
इमरान खान की बहनों की याचिका खारिज
इस बीच, गुरुवार को लाहौर हाईकोर्ट (LHC) ने इमरान खान की बहनों, उजमा खान और नोरीन नियाजी के हिरासत आदेशों को तुरंत निलंबित करने के अनुरोध को खारिज कर दिया। पुलिस ने डिप्टी कमिश्नर के आदेश पर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर (MPO) के तहत उनकी बहनों को गिरफ्तार किया था।
