बागेश्वर खड़िया खनन मामले में हाईकोर्ट सख्त, 160 पट्टा धारकों को नोटिस, 124 मशीनें सीज
उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिले में खड़िया खनन पर रोक लगाई है।
पुलिस की कार्यवाही
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद अब हाईकोर्ट की सख्ती के बाद पुलिस भी एक्शन में आ गयी है। पुलिस ने 24 घंटों के भीतर खनन में लगीं 124 पोकलैंड और जेसीबी मशीनों को सीज कर दिया है। बीते गुरुवार शाम से पुलिस ने जगह-जगह बैरियर लगा दिए हैं। दरअसल नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर बागेश्वर जिले में 07 जनवरी से खड़िया खनन पर रोक लगी है।
इस दिन होगी अगली सुनवाई
बागेश्वर में अवैध खनन की समस्या से ग्रामीण लंबे समय से परेशान थे। साथ ही इससे पर्यावरण को भी खतरा बना हुआ था। जिस पर हाईकोर्ट ने सख्त कदम उठाते हुए पूरे जिले में खड़िया खनन पर रोक लगा दी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाईकोर्ट ने खनन पर रोक जारी रखते हुए 160 पट्टाधारकों को नोटिस जारी किया है और जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही हाईकोर्ट ने जिले की कांडा तहसील की कई ग्राम सभाओं में खड़िया खनन से आसपास के भवनों में आई दरारों के मामले में स्वत संज्ञान लिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी।